शाहीन बाग रोड खोलने को लेकर हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस जनहित का ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करे


नई दिल्ली. शाहीन बाग रोड खोलने को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए पुलिस कानून के तहत अपना काम करे। नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में स्थानीय लोगों के प्रदर्शन को एक महीना हो गया है। इसकी वजह से कालिंदी कुंज-शाहीन बाग रोड 15 दिसंबर से बंद है।


कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि वह इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा। याचिका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच के सामने आई थी। एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने यह याचिका दायर की है।


जाम के कारण 10 मिनट की दूरी तय करने में डेढ़ घंटे लग रहे


प्रदर्शन के कारण वहां आधा किमी तक रास्ता बंद है। यह जगह आवागमन के लिहाज से अहम है। यह रास्ता नोएडा के जरिए फरीदाबाद को दक्षिण दिल्ली से जोड़ता है। करीब चार लाख लोग रोजाना इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। जाम के कारण 10 मिनट की दूरी तय करने में डेढ़ घंटे लग रहे हैं। बदरपुर, फरीदाबाद के लोग नोएडा जाने के लिए आश्रम-डीएनडी का रास्ता पकड़ने को मजबूर हैं। इधर, व्यापारियों का कहना है कि शाहीन बाग में करीब 100 बड़े शोरूम- दुकानें हैं। प्रदर्शन के कारण ये भी चार हफ्ते से बंद हैं।